scorecardresearch
 

'महिला ड्राइवरों की भर्ती का नियम बनाएं', दिल्ली हाईकोर्ट का CISF को आदेश

सीआईएसएफ में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर बल 6 महीने के अंदर नियमों में बदलाव कर अपना जवाब दाखिल करें. अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 15 जुलाई, 2024 की तारीख मुकर्रर की है.

Advertisement
X
महिला ड्राइवर की भर्ती पर CISF को 6 महीने में देना होगा जवाब. (फाइल फोटो)
महिला ड्राइवर की भर्ती पर CISF को 6 महीने में देना होगा जवाब. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए CISF को महिला ड्राइवरों भर्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने महिलाओं को कांस्टेबल, ड्राइवर, फायर सर्विस ड्राइवर जैसे पदों पर भर्ती के लिए CISF को नियुक्ति नियमावली और अन्य प्रावधानों में जरूरी बदलाव कर 6 महीने के अंदर रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है.

Advertisement

मई में सरकार ने दिया था ये जवाब

याचिकाकर्ता कुश कालरा ने इन कांन्स्टेबल, ड्राइवर, फायर सर्विस ड्राइवर जैसी नियुक्तियों में महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इससे पहले मई में केंद्र सरकार के वकील ने कहा था कि सरकार इन पदों पर महिलाओं की भर्ती पर विचार कर रही है. इसके लिए नियमों में जल्द बदलाव किया जाएगा.

आज मंगलवार को सरकार ने अदालत में कहा कि मई जो बयान दिया गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ भी तय नहीं हो पाया है कि इन बदलावों को कैसे और कब तक अमल में लाया जाएगा.

6 महीने के अंदर दाखिल करना होगा जवाब

ये सब सुनने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सीआईएसएफ जैसा प्रमुख सुरक्षा बल का स्टैंड इतना अस्पष्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब सीआईएसएफ को छह महीने के अंदर अपने नियमों में बदलाव कर कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा, जिससे इन सभी पदों पर जल्द ही महिलाओं की भर्ती हो सके.

Advertisement

वहीं, कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 जुलाई, 2024 तय की है. बता दें कि सीआईएसएफ में अभी तक इन पदों पर सिर्फ पुरुषों की ही भर्ती होती है.

Live TV

Advertisement
Advertisement