scorecardresearch
 

दिल्ली की अदालतों में महीनों बाद फिर शुरू होगा कामकाज

फिलहाल हाईकोर्ट की पांच बेंच रोटेशन सिस्टम के तहत मामलों की सुनवाई करेगी. जबकि बाकी बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई जारी रखेंगी.

Advertisement
X
दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कामकाज के लिए जारी की एसओपी
  • हाईकोर्ट की 5 बेंच में होगी सुनवाई
  • कोर्ट रूम का दो बार होगा सैनिटाइजेशन

कोरोना वायरस की महामारी के कारण अदालतों में भी कामकाज ठप हो गया था. मार्च महीने से बंद कामकाज एकबार फिर से शुरू हो गया है. 1 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हाईकोर्ट में पांच बेंच ने नियमित सुनवाई की शुरुआत कर दी. साथ ही दिल्ली की सभी जिला अदालतों में भी फिजिकल कोर्ट खोलकर मामलों की सुनवाई आंशिक रूप से शुरू हो गई.
  
हालांकि, हाईकोर्ट और दिल्ली की सभी जिला अदालतों को फिजिकल कोर्ट खोलकर दोबारा आंशिक रूप से ही शुरू किया जा रहा है. फिलहाल हाईकोर्ट की पांच बेंच रोटेशन सिस्टम के तहत मामलों की सुनवाई करेगी. जबकि बाकी बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई जारी रखेंगी. जबकि जिला अदालतों में आज से 25 फीसदी कोर्ट में ही कामकाज की शुरुआत हुई.

Advertisement

जिला अदालतों में सुबह 10.30 से 12.30 और फिर 2 बजे से 3.30 तक मामलों की सुनवाई होंगी. अदालतों को दोबारा खोलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है. इसके तहत जिन लोगों के मामलों की सुनवाई हो रही है, केवल वही अपने वकील के साथ कोर्ट रूम में प्रवेश कर सकेंगे. कोर्ट रूम में हर दिन में दो बार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, जिससे करोना का संक्रमण ना फैले.

कोर्ट में आने वाले सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी करना होगा. वकीलों के जूनियर, लॉ इंटर्न, पक्षकार के रिश्तेदार और गैर पंजीकृत क्लर्क को कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के वकील, याचिकाकर्ता और उन रजिस्टर्ड क्लर्क को भी कोर्ट जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो मधुमेह, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं या बुखार, खांसी के लक्षण हों.

Advertisement

लिफ्ट में भी एक बार में तीन लोगों को ही जाने की अनुमति होगी. तीन से अधिक लोग एक साथ लिफ्ट में नहीं जा सकेंगे. हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक अपने सामान्य कामकाज पर रोक लगाई हुई है. हालांकि, लॉक डाउन के बाद से शुरू हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी.

 

Advertisement
Advertisement