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दिल्ली HC ने दिए निर्देश- खत्म हो डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी

गुरुवार की सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो रविवार यानि 28 मई से दिल्ली में डेगू , चिकनगुनिया को रोकने के लिए जागरुकता अभियान शुरू करने जा रही है.

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दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश

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डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जलजनित बीमारियों के लिए बनाया गया प्रोग्राम (National Vector Borne Disease Control Programme)के डायरेक्टर जनरल पीके सेन को दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया है जिसे सभी एजेसियां डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए लागू कर सकें. हाईकोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई कर रहा है. और पिछले एक महीने में करीब आधा दर्जन से ज्य़ादा बार सुनवाई कर चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों की तैय़ारियों से अभी भी नाखुश है.

गुरुवार की सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो रविवार यानि 28 मई से दिल्ली में डेगू , चिकनगुनिया को रोकने के लिए जागरुकता अभियान शुरु करने जा रही है. जिसमें इस बीमारी को अपने इलाके में रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए इसकी जानकारी आम लोगों को दी जी जाएगी. वही केन्द्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 1998 में डेंगू का 3 फीसदी मामला अब 2017 में 0.2 तक नीचे आ गया है.

इस मामले में HC की अगली सुनवाई 30 मई को
इसी बीच कोर्ट ने ये भी पूछा है कि डयूटी पर तैनात जो लोग अपने काम में लापरवाही करते है जिसके कारण मच्छर पैदा होते है, उनके खिलाफ किस तरह की धाराओं में केस दर्ज करके मामला चलाया जा सकता है. इसके अलावा सरकार और MCD को भी कोर्ट ने एक ऐसी रिपोर्ट बनाने को कहा है जिसमें ये साफ हो कि किस कर्मचारी ने किस घर में फोंगिग की और अगर उस घर में मच्छरों से कोई बीमार होता है तो उस कर्मचारी के खिलाफ कारवाई की जा सकें. कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 मई को करेगा.

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