कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. सोमवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आसिफ मोहम्मद खान को दो मामलों में अंतरिम जमानत दी. हाई कोर्ट ने आसिफ खान को 50 हज़ार के पर्सनल बांड पर जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि उन्हें शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है. साथ आसिफ खान को रोज दो घंटे अडेलट एजुकेशन सेंटर में सर्विस देने का निर्देश दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा आसिफ मोहम्मद खान इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होंगे. उन्हें हर दूसरे दिन लोकल थाने में पेश होने का निर्देश दिया गया. बता दें कि शाहीनबाग में पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी के मामले में आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया था. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 28 जनवरी को आसिफ खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
दरअसल, दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान आसिफ मोहम्मद खान शाहीन बाग इलाके में बेटी अरीबा खान के पक्ष में शाम को चुनाव प्रचार कर रहे थे. शाम को एक वक़्त के बाद चुनाव प्रचार नियम के खिलाफ होने से दिल्ली के एएसआई और अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें मना किया तो वे दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगे और मौके पर पुलिसकर्मियों के साथ साथ में रहे लोगों ने हाथापाई भी की थी.
इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. उसी मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में बहस हुई.