दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि क्या गाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सीएनजी सिलेंडर, खाली होने पर ऑक्सीजन भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या इस सिलेंडर का इस्तेमाल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है?
हाईकोर्ट की तरफ से यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि जगह-जगह इस तरह की खबरें आ रही है कि ऑक्सीजन होने के बावजूद उसको रिफिल करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है. ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए क्या हर घर में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी सिलेंडर में भी ऑक्सीजन भरी जा सकती है?
कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा संभव होगा तो ऑक्सीजन को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी समस्या खत्म हो सकती है.
हालांकि इसके जवाब में कहा गया कि सीएनजी सिलेंडर में किसी भी अन्य तरह का गैस भरना गैरकानूनी है लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आप एक्सपर्ट की राय लेकर आइए कि क्या ऐसा किया जा सकता है. कानून को लेकर बाद में बात की जा सकती है.
हालांकि केंद्र सरकार की वकील की तरफ से कहा गया अलग-अलग गैसों के दबाव अलग-अलग होते हैं. इसीलिए ऑक्सीजन को खासतौर से क्रोयोजेनिक ट्रक के माध्यम से लाया जाता है.
कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में सरकार को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह सोमवार तक विशेषज्ञों की राय लेकर इस पर अपना जवाब दाखिल करें.