राजधानी दिल्ली के कालकाजी और सीआर पार्क में मानव रहित बैरिकेड्स लगे होने के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्द पर विचार करेगा. कोर्ट ने कहा कि मानव रहित बैरिकेड्स का कोई उद्देश्य नहीं है. इससे जनता को असुविधा भी होती है.
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर शहर में बैरिकेड्स लगाने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने पुलिस के साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी SDMC और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है.
दरअसल, दिल्ली के ही रहने वाले प्रकाश सिंह गोयल ने ये मामला उठाया था. उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था. प्रकाश सिंह गोयल का कहना है कि कालकाजी और सीआर पार्क में मानव रहित बैरिकेडिंग लगाए जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या होती है. उनका कहना है कि इन मानवरहित बैरिकेड का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए इस तरह की बैरिकेडिंग को हटा देना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है. कोरोना और लॉकडाउन के दौरान तो दिल्ली में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिला था, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति नॉर्मल होते ही राजधानी की सड़कें एक बार फिर खचाखच नजर आने लगी हैं.