scorecardresearch
 

आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर साकेत के इन मॉलों को HC की नोटिस

हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए ना सिर्फ इस पर नोटिस जारी किया है बल्कि तीन हफ्ते में मॉल अथॉरिटी से भी उनकी इंसपेक्शन रिपोर्ट मांगी है.

Advertisement
X
दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट

Advertisement

साकेत के दो मॉल में कॉमन एरिया में अतिक्रमण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, डीडीए, दिल्ली सरकार,फायर सर्विसेज और मॉल अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है. ये याचिका साकेत सलेक्ट सिटी वॉक और डीएलएफ साकेत मॉल में आम लोगों के लिए दी गई जगहों को घेरकर कर्मिशियल इस्तेमाल के खिलाफ दायर की गई है.

याचिकाकर्ता जीतेन्द्र गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि इन मॉल में बिल्डिंग प्लान के नियमों का उल्लंघन किया गया है और इसके चलते किसी भी इमरजेंसी की हालत में आम लोगों का मॉल से निकलना बेहद मुशकिल होगा. ये सीधे तौर पर आम लोगों की जिदंगी को जोखिम में डालने वाला है. लोगों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर फायर फाइटिंग उपकरणों, लिफ्ट और एस्कीलेटर के सामने भी अस्थाई दुकानें लगा दी गई हैं.

Advertisement

हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए ना सिर्फ इस पर नोटिस जारी किया है बल्कि तीन हफ्ते में मॉल अथॉरिटी से भी उनकी इंसपेक्शन रिपोर्ट मांगी है. साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार, डीडीए और फायर विभाग से भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दने को कहा है. हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को करेगा.

दिल्ली एनसीआर के तमाम मॉल में स्थिति लगभग ऐसी ही है. ऐसे में इस जनहित याचिका को लेकर कोर्ट से आया आदेश बेहद अहम हो सकता है. हाल के कुछ वर्षों में दिल्ली एनसीआर के कई मॉल में आग लगने की घटनाएं सामने आयी हैं. ऐसे में मुमकिन है कि इस याचिका से आया आदेश आम लोगों की सुरक्षा को लेकर आगे के लिए भी तमाम और मॉल के लिए गाइडलाइन्स तय करे.

 

Advertisement
Advertisement