दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप), आप नेता अलका लांबा और पार्टी के अन्य सदस्यों को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर जारी किया गया है. मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.
जस्टिस मनमोहन सिंह ने बिन्नी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर आप, अलका लांबा, मनोज कुमार, राजू धिंगान, बंदना कुमारी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. बिन्नी ने अपनी याचिका में एक करोड़ रुपया हर्जाना मांगा है्.
बिन्नी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि लांबा अपने घर में सेक्स रैकेट चलाती हैं. हालांकि, बिन्नी ने कहा था कि किसी ने उनके नाम पर नकली फेसबुक अकाउंट बना कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है.
बिन्नी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने खुद पुलिस को फर्जी फेसबुक अकाउंट की जानकारी दी थी.
बिन्नी की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील राहुल राज मलिक ने कहा कि किसी ने बिन्नी की छवि खराब करने के लिए उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाया. दो महीने पहले उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, स्थानीय पुलिस को दी थी.
लांबा ने बिन्नी के खिलाफ की गई शिकायत में पुलिस से कहा था कि बिन्नी ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर लिखा है कि पुलिस की छापेमारी में उनके घर से देहव्यापार में लिप्त दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है.