दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को नोटिस जारी किया है. इससे पहले चव्हाण को 'पेड न्यूज' मामले में चुनाव आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसे एकल पीठ ने निरस्त कर दिया था. नया नोटिस इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और जज आरएस एंडलॉ ने निर्दलीय प्रत्याशी माधवराव किन्हालकर की एकल पीठ के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर चव्हाण से 31 अक्टूबर तक जवाब मांगा है. चुनाव आयोग ने चव्हाण से पूछा था कि 'पेड न्यूज' मामले को लेकर उन्हें क्यों नहीं अयोग्य करार दिया जाए.
वर्तमान में नांदेड़ से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे चव्हाण से चुनाव आयोग ने 2009 में विधानसभा की भोकर सीट से चुनाव लड़ने पर हुए अपने खर्च का ब्योरा कानून के मुताबिक दाखिल कराने का आदेश दिया था.