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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में AAP विधायकों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में आम आदमी पार्टी के विधायकों को राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी के विधायकों को चुनाव आयोग के सामने दोबारा अर्जी दाखिल करने के लिए निर्देश दिया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में आम आदमी पार्टी के विधायकों को चुनाव आयोग के सामने दोबारा अर्जी दाखिल करने के लिए निर्देश दिया है. आम आदमी पार्टी विधायकों के लिए इसे राहत के तौर पर देखा जा सकता है.

दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों की इस मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल को क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाने की अर्जी को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद चुनाव आयोग के इस आदेश को आम आदमी पार्टी  के 20 विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आज के आदेश में कहा कि चुनाव आयोग को अगर सभी विधायकों की तरफ से एक सामूहिक अर्जी दोबारा मिलती है, जिसमें याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल और दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों को इस मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन कराने को कहा जाता है तो उस पर चुनाव आयोग दोबारा विचार करे और कानूनी रूप से जो सही हो वो फैसला ले.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से याचिकाकर्ता के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए लगाई गई नई अर्जी पर पहले खारिज की गई पुरानी अर्जी का असर ना दिखे. यानी जो कानून के मुताबिक ठीक हो और संवैधानिक हो चुनाव आयोग वही करे.

सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि इस मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस उनके खिलाफ नहीं बनता है और इसे साबित करने के लिए उन्हें याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल समेत दिल्ली सरकार से जुड़े कुछ अधिकारियों को चुनाव आयोग के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है.

चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट से कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों की याचिकाकर्ता को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अर्जी को इसलिए खारिज कर दिया है, क्योंकि इस केस से जुड़े तमाम दस्तावेज और सबूत उनके पास पहले से ही मौजूद हैं. लिहाजा इस मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं लगती. 20 अगस्त को चुनाव आयोग में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में दोबारा सुनवाई होनी है.

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