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दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश, कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए SOP तैयार करें

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक कोरोना की जांच रैपिड एंटीजन के मुकाबले आरटीपीसीआर से करने पर ज्यादा जोर देने को कहा है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर दिया निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर दिया निर्देश
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश
  • कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए तैयार करे एसओपी
  • केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक करे जांच

दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को कहा है. यह एसओपी कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए तैयार करने को कहा गया है. जिससे कि उनको होने वाली परेशानी को देखते हुए सामान्य जिंदगी बहाल करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक कोरोना की जांच रैपिड एंटीजन के मुकाबले आरटीपीसीआर से करने पर ज्यादा जोर देने को कहा है.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि जो लोग कोविड होने के बाद टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं, उनको स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यानी कोविड खत्म होने के बाद भी लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं.दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो कोरोना से ठीक हुए लोगों की तकलीफों की जांच कर उससे जुड़ी एसओपी तैयार करे ताकि ऐसे लोग सामान्य ज़िंदगी फिर से जी सकें. दिल्ली सरकार इस पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट जनवरी में कोर्ट के सामने रखेगी.

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह केंद्र के निर्देश के मुताबिक कोरोना की जांच रैपिड एंटीजन के मुकाबले आरटीपीसीआर से करने पर ज्यादा जोर दे. हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिल्ली सरकार को इसलिए भी दिया है क्योंकि अब तक आरटी पीसीआर टेस्ट के नतीजे ज्यादा सटीक आए हैं और दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद आरटी पीसीआर टेस्ट की मदद से उन पर लगाम लगाने में भी मदद मिली है. 

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वहीं दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दावा किया है कि जिला स्तर पर कोरोना मामलों में पिछले महीने की तुलना में गिरावट आई है. 

दिल्ली हाईकोर्ट के लिए तमाम निर्देश उस याचिका पर आए हैं जिसमें दिल्ली सरकार को कोविड पर लगाम लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आरटी पीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी. इस मामले में हुई पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि हर दिन  आरटी पीसीआर टेस्ट कराने की तादाद  अब बढ़ाकर एक दिन में 40 हजार तक कर दी गई है.दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में करेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि एयरपोर्ट के पास कोरोना से जुड़े नए खतरे को देखते हुए उसकी जांच और क्वारंटीन सुविधाओं के लिए विशेष कदम उठाए जाएं. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश यूके से आने वाली फ्लाइट्स रोके जाने के केंद्र के फैसले के मद्देनजर किया है. मंगलवार को भी ब्रिटेन से आई 2 फ्लाइट्स में 5 यात्री कोविड-19 पाए गए थे जिनको नजदीक के ही कोविड-19 में क्वारनटीन किया गया है. 

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बोला है कि जो लोग भी यूके से हफ्ते 10 दिन के भीतर आए हैं उनकी जांच और क्वारनटीन करने की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाए जिससे कि उन लोगों से बाकी और लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा ना बढे.

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