scorecardresearch
 

लापता बच्चों की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर के ट्रायल को HC ने दी मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस को ट्रायल के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी के उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, जो लापता बच्चों के चेहरे की पहचान करने के लिए इस्तेमाल होगा.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस को ट्रायल के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी के उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, जो लापता बच्चों के चेहरे की पहचान करने के लिए इस्तेमाल होगा. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बच्चों के चेहरे पहचानने में मदद करने वाले इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 20 फरवरी से करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं, केंद्र सरकार ने अभी तक इस तरह के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर अपनी सहमति नहीं जताई है. केंद्र सरकार का कहना है कि उसे कुछ और वक्त चाहिए, ताकि यह तय किया जा सके कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कितना ठीक रहेगा?

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें तेजी से गायब हो रहे बच्चों को पुलिस के न ढूंढ पाने को लेकर कई सवाल खड़े कर किए गए थे. दिल्ली हाईकोर्ट इसी याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

Advertisement

20 फरवरी से शुरू होने वाले इस ट्रायल से यह तय होगा कि क्या यह सॉफ्टवेयर लापता बच्चों के चेहरों को पहचानने और उनको ढूंढ़ने में पुलिस के लिए कितना मददगार होगा? अगर यह प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सफल रहा, तो बाकी प्रदेशों की पुलिस के लिए भी इसे इस्तेमाल करके लापता बच्चों तक पहुंचना आसान हो जाएगा.

Advertisement
Advertisement