दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए कानून के तहत इशरत जहां को गिरफ्तार किया गया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच करने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय और दे दिया था.
इसी को आरोपी इशरत जहां ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 20 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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बीते 26 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के आरोप में इशरत जहां को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत से जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगते हुए अदालत को बताया था कि खालिद सैफी इस्लामी उपदेशक और भगोड़े जाकिर नायक समेत कुछ और लोगों से विदेश में मुलाकात की थी.
इस मुलाकात का मकसद आतंकी गतिविधियों के उनके एजेंडे को फैलाने के लिए पैसा इकट्ठा करने का था. इशरत को किसी गुप्त माध्यम से और खालिद सैफी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के अलावा विदेशों से भी अवैध धन मिला था.
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हाई कोर्ट में इशरत जहां की अर्जी पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दिए अपने हलफनामा में कहा कि अभी इस मामले में जांच जारी है. और निचली अदालत ने इन्ही दलीलों को सुनने के बाद पुलिस को 60 दिन का अतिरिक्त समय जांच के लिए दे दिया था.