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स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता के लिए खेल मंत्रालय की अर्जी, HC ने याचिकाकर्ता से मांगा जवाब

खेल मंत्रालय ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए 30 सितंबर तक फेडरेशन को अस्थाई मान्यता देने की कोर्ट से गुजारिश की है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता राहुल मेहरा से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता राहुल मेहरा से मांगा जवाब

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  • 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को अस्थाई मान्यता का मुद्दा
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता राहुल मेहरा से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को अस्थाई मान्यता देने को लेकर खेल मंत्रालय की अर्जी पर याचिकाकर्ता राहुल मेहरा से जवाब मांगा है. 7 अगस्त तक सभी फेडरेशन को मान्यता देने का मामला फ़िर टल गया है.

खेल मंत्रालय ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए 30 सितंबर तक फेडरेशन को अस्थाई मान्यता देने की कोर्ट से गुजारिश की है. केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील अनिल सोनी ने कोर्ट को कहा कि फेडरेशन की मान्यता खत्म होने का सबसे ज्यादा खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा. स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस तक नहीं कर सकते. न ही उन्हें कोई आर्थिक भुगतान मिलेगा. फेडरेशन के कर्मचारियों की तनख्वाह भी सरकारी फंड न मिलने के कारण नहीं दी जा पाएगी. ऐसे में 30 सितंबर तक की ही स्थाई मान्यता देने की स्वीकृति खेल मंत्रालय को दी जाए.

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कोर्ट ने खेल मंत्रालय से कहा कि इस मामले में वे इतनी देर से क्यों आए हैं? 2020 के 6 महीने पहले ही निकल चुके हैं? लेकिन खेल मंत्रालय ने कहा कि पिछले 3 महीने लॉकडाउन के चलते इस प्रक्रिया में देरी हुई है. ऐसे में आगे अगर और देरी होती है तो इससे खिलाड़ियों का नुकसान होगा.

इस मामले में याचिकाकर्ता वकील राहुल मेहरा से कोर्ट ने पूछा के इन 54 फेडरेशन में से कितने ऐसे हैं जिसमें आर्थिक अनियमितताओं का मामला सामने आया है. कोर्ट ने यह सवाल इसलिए पूछा ताकि 54 में से जिन फेडरेशन में गड़बड़ियों की खबरें ना हो उनको 30 सितंबर तक अस्थाई मान्यता देने के लिए स्वीकृति दे दी जाए. राहुल मेहरा ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से कुछ समय मांग लिया है और कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को करेगा.

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खेल मंत्रालय ने हाई कोर्ट के 24 जून के आदेश पर 25 जून को 24 घंटे के भीतर ही 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की इस साल की अस्थाई मान्यता को रद्द कर दिया था. 2 जून को खेल मंत्रालय की तरफ से 54 फेडरेशन को अस्थाई मान्यता दी गई थी लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद खेल मंत्रालय को 24 दिन के बाद इसे वापस लेना पड़ा. 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की अस्थाई मान्यता को वापस लेने के बाद खेल मंत्रालय ने अस्थाई मान्यता दोबारा देने के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को एक आदेश दिया था. इसमें कहा था कि खेल मंत्रालय फेडरेशन से जुड़े किसी भी फैसले को करने से पहले हाई कोर्ट की मंजूरी लेगा. लेकिन अस्थाई मान्यता से जुड़े नोटिफिकेशन को कोर्ट की मंजूरी लिए बिना ही जारी कर दिया गया था. खेल मंत्रालय ने दोबारा अर्जी लगाई है कि इन सभी 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को इस साल की अस्थाई मान्यता सिर्फ़ 30 सितंबर तक देने के लिए कोर्ट इजाजत दे.

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