scorecardresearch
 

दिल्लीः कठपुतली कॉलोनी के लोगों को HC से मिली 10 दिन की राहत

डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ एक एनजीओ की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 10 दिन की राहत दे दी है. DDA की तरफ से कराए गए सर्वे रिपोर्ट को भी कोर्ट ने लगाने के लिए कहा है.

Advertisement
X
कठपुतली कॉलोनी के लोगों को HC से मिली 10 दिन की राहत
कठपुतली कॉलोनी के लोगों को HC से मिली 10 दिन की राहत

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने कठपुतली कॉलोनी में चल रहे डेमोलिशन ड्राइव पर फिलहाल 10 दिन के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने रोक इसलिए लगाई है, ताकि इस कॉलोनी में रहने वाले लोग आराम से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके. साथ ही डेमोलेशन ड्राइव के खिलाफ कोर्ट में अपील करने के इच्छुक लोगों को इसके लिए समय मिल सके.

दरअसल, DDA की तरफ से चलाएं जा रहे डेमोलिशन ड्राइव के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह याचिका एक NGO की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई. इस पर हाईकोर्ट ने डीडीए, दिल्ली पुलिस सेंटर बोर्ड और शेल्टर बोर्ड को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने खिंचाई करते हुए ये भी कहा कि पहले अतिक्रमण होने दिया जाता है और फिर बिना रिहैबिलिटेशन के इंतजाम के लोगों का आशियाना तोड़कर उनको निकलना शुरू कर दिया जाता है. कठपुतली कॉलोनी में बरसों से कठपुतली का खेल दिखाने वाले सैकड़ों परिवार रहते हैं.

Advertisement

डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ एक एनजीओ की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 10 दिन की राहत दे दी है. DDA की तरफ से कराए गए सर्वे रिपोर्ट को भी कोर्ट ने लगाने के लिए कहा है.

डीडीए के मुताबिक वहां पर तकरीबन 4000 लोग रह रहे हैं, जबकि 2400 लोगों को ही रहने की इजाजत मिली थी. हाल ही में DDA करीब 500 कंस्ट्रक्शन डेमोलेशन ड्राइव के दौरान तोड़ चुका है. DDA इस जगह पर हाईराइज बिल्डिंग बनाना चाहता है और कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है.

कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उनको न तो रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है और न ही सरकार उन्हें यहां से जगह खाली करने के लिए उचित समय दे रही है. अब हाईकोर्ट अगली सुनवाई में यह तय करेगा कि रिहैबिलिटेशन को लेकर DDA कितना गंभीर है और इन लोगों के लिए कितनी बेहतर व्यवस्था की गई है.

हाल ही में डेमोलिशन के दौरान लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया गया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई थी. इसके बाद ही यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है.

Advertisement
Advertisement