हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और जेबीटी मामले में सजायफ्ता ओपी चौटाला की जमानत यचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ सुपरिटेंडेंट को तलब किया है. कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट को चौटाला की मडिकल स्टेटस बताने के लिए के लिए तलब किया है. चौटाला ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 2 महीने की पैरोल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने ओपी चौटाला की पैरोल अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आपने पिछली सुनवाई के दौरान भी चौटाला का मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट नहीं पेश किया और अब समय मांग रहे हैं.
सरकार ने किया जमानत का विरोध
फिलहाल, दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए चौटाला की जमानत का विरोध किया. वकील ने कहा कि 10 साल की सजा के दौरान ज्यादातर वक्त चौटाला मेडिकल ग्राउंड पर अस्पताल में ही रहे हैं. मेडिकल ग्राउंड पर पैरोल मिलने के बाद वो शादी में भी शमिल होते हैं. ऐसे में हम नहीं चाहते कि चौटाला को पैरोल दिया जाए.
आरएमएल में चल रहा है चौटाला का इलाज
ओपी चौटाला का इलाज आरएमएल में चल रहा है, वहीं उनके वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि चौटाला की उम्र 83 साल है. उन्हें कई गंभीर बीमरियां हैं. ऐसे में उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है. कोर्ट में चौटाला के वकील ने दलील देते हुए यह भी कहा कि उनके ब्रेन में क्लॉटिंग की संभावना है. लिहाजा, उन्हें इलाज की जरूरत है.
दिल्ली सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा कि चौटाला मेडिकल ग्राउंड के आधार पर फाइव स्टार अस्पताल में इलाज करवाते हैं. साथ ही समाजिक समारोह में भी शमिल होते हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली सरकार को चौटाला की मेडिकल रिपोर्ट दो हफ्ते में दाखिल करने के लिए कहा है.
भर्ती घोटाले में मिली है 10 साल कैद की सजा
गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं. उधर, अजय चौटाला की पैरोल की याचिका भी दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है. अजय चौटाला ने भी हाई कोर्ट से दो महीने की पैरोल मांग रखी है.