scorecardresearch
 

होटल, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप नहीं वसूल सकते सर्विस टैक्स: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश से साफ किया है कि दिल्ली के होटल, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप जो कम वक्त के लिए आवास की सुविधा मुहैया कराते हैं सर्विस टैक्स नहीं ले सकते.

Advertisement
X
दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट

Advertisement

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश से साफ किया है कि दिल्ली के होटल, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप जो कम वक्त के लिए आवास की सुविधा मुहैया कराते हैं सर्विस टैक्स नहीं ले सकते. हाई कोर्ट का ये फैसला होटल में लोगों पर पड़ने वाले सर्विस टैक्स और लक्जरी टैक्स की दोहरी मार को बंद करेगा. कोर्ट ने वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (105) (जेडजेडजेडजेडडब्ल्यू) को असंवैधानिक और अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है.

इस फैसले से बाकी राज्यों में भी सर्विस टैक्स के विरोध में दायर याचिकाओं का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने कहा कि होटलों में आवास मामले में सर्विस टैक्स और लक्जरी टैक्स एक साथ लगाए जा रहें है. यहां लोगों को एक ही चीज के लिए दोनों टैक्स देने पड़ रहे हैं. बस फर्क इतना ही कि लक्जरी टैक्स राज्य सरकार ने लगाया है और सर्विस टैक्स केंद्र सरकार ने लगाया है.

Advertisement

केंद्र सरकार का अतिक्रमण
अपने आदेश मे हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने अतिक्रमण किया जबकि ये क्षेत्र पूरी तरह राज्य संविधान के तहत आता है. कोर्ट ने कहा कि होटल क्लब और कैंप में कम समय के लिए आवास टैक्स की श्रेणी में आता है और ये राज्य के संविधान में लक्जरी टैक्स की श्रेणी में आता है.

राज्यों ने हाई कोर्ट में दी चुनौती
ये याचिका फेडरेशन ऑफ होटल व रेस्टोरेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया ने डाली थी. याचिका में तर्क दिया गया था कि राज्य सरकारें पहले से ही होटल के आवास पर लक्जरी टैक्स लेती हैं. ऐसे में होटलों में आवास के प्रावधान पर भुगतान की गई राशि राज्य सरकार के संविधान सूची में आती है. नया प्रावधान वित्त अधिनियम 2011 में आया था. जिसके बाद इसे देश भर में अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. हालांकि कोर्ट ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) व सर्विस टैक्स 2006 के नियम 2सी (मूल्य का निर्धारण) की वैधता को बरकरार रखा है. इसके तहत रेस्टोरेंट मालिक ग्राहकों को भोजन, पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थों सहित सेवा के लिए सर्विस टैक्स ले सकते हैं.

Advertisement
Advertisement