दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. निचली अदालत ने शीला पर यह जुर्माना बीजेपी नेता विजेंदर गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में गैरहाजिर रहने पर लगाया था.
इस मामले में शीला पर दूसरी बार यह जुर्माना लगाया गया था. इससे पहले गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने शीला पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. उन्होंने जुर्माने की राशि बीते साल जनवरी में भरी थी.
बीते साल 30 अगस्त को शीला दीक्षित पर जुर्माना लगाते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा ने निर्देश दिया था कि पूर्व सीएम दो लाख रुपये दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएनएसए) के समक्ष जमा करेंगी, जबकि एक लाख रुपये गुप्ता को दिए जाएं.