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AAP सरकार ने जस्टिस एपी शाह को की लोकायुक्त बनाने की सिफारिश

दिल्ली सरकार में नियुक्ति‍ और इस ओर चले आ रहे विवादों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकायुक्त के पद पर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह की नियुक्ति कर सकती है. सूत्रों की माने सरकार ने इस नियुक्ति के लिए विधानसभा या नेता प्रतिपक्ष से मश्वि‍रा नहीं करने का निर्णय किया है. जाहिर तौर पर ऐसी स्थि‍ति में राष्ट्रीय राजधानी में सियासी भूचाल मचने वाला है.

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हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टि‍स एपी शाह
हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टि‍स एपी शाह

दिल्ली सरकार में नियुक्ति‍ और इस ओर चले आ रहे विवादों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकायुक्त के पद पर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह की नियुक्ति कर सकती है. सूत्रों की माने सरकार ने इस नियुक्ति के लिए विधानसभा या नेता प्रतिपक्ष से मश्वि‍रा नहीं करने का निर्णय किया है. जाहिर तौर पर ऐसी स्थि‍ति में राष्ट्रीय राजधानी में सियासी भूचाल मचने वाला है.

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जस्टि‍स शाह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के 20वें अध्यक्ष हैं. न्यायिक जगत में वह अपने ठोस आदेशों के कारण जाने जानते हैं. आम आदमी पार्टी से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'दिल्ली सरकार ने लोकायुक्त पद पर नियुक्ति‍ के लिए जस्ट‍िस शाह की नियुक्ति‍ की हाई कोर्ट से सिफारिश कर दी है.'

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने बीते 20 महीनों से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है, जबकि लोकायुक्त के पास 500 से अधिक केस पेंडिंग हैं. हर महीने 25-30 नए मामले लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज किए जाते हैं.

क्या कहता है नियम
दिल्ली लोकायुक्त और उपलोकायुक्त कानून 1995 के मुताबिक, सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले संभावित नामों पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करनी जरूरी है. मौजूद समय में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं.

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