दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलेक्शन ऑफिसर को छात्र संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है. हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को संशोधित करते हुए आज ऐसा फैसला दिया है. पिछले हफ्ते के अपने अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानि डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद के परिणाम जारी करने पर रोक लगाने के साथ-साथ इसे सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया था.
गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी. अर्जी में हाईकोर्ट ने डूसू अध्यक्ष पद का परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी. डीयू ने हाईकोर्ट को बताया कि चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहे हैं. ऐसे में अध्यक्ष पद को छोड़कर बाकी पदों की मतगणना संभव ही नहीं है. इसके बाद हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के बाकी पदों के साथ-साथ अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम को भी जारी करने की इजाजत दे दी.
हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही परिणाम जारी हो जाए, लेकिन यह एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रॉकी तुसीद की तरफ से दाखिल इस याचिका के कोर्ट से आने वाले अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा. तुसीद ने हाईकोर्ट में डीयू के निर्वाचन अधिकारी के डूसू अध्यक्ष पद के लिए अपना नमांकन रद्द करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है.
इस मामले में हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को अंतरिम आदेश देते हुए एनएसयूआई उम्मीदवार रॉकी तुसीद को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दे थी. साथ ही इस पद के चुनाव परिणाम को जारी करने पर रोक लगा दी थी.