दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने राजधानी में अवैध रूप से चल रहे सामुदायिक केंद्रों पर जवाब मांगा है. दरअसल सामुदायिक केंद्रों से जुड़ी एक याचिका दिल्ला हाईकोर्ट में दायर की गई थी.
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि बारातघरों के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ये भवन सुरक्षा मानकों पर फेल हैं. याचिका में दावा किया गया कि ऐसे भवन लोगों की जिंदगी के लिए खतरा हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान पुरानी दिल्ली के फराशखाना स्थित नबी हॉल व कनाट प्लेस स्थित एक भवन का उदाहरण दिया गया. कहा गया कि पुरानी दिल्ली में बिल्डर माफियाओं के गठजोड़ से सुरक्षा मानकों के खिलाफ जाकर हॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है.
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस संबंध में तीनों नगर निगमों और दिल्ली सरकार से शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया. याचिका मे मांग की गई है कि अवैध रूप से चल रहे इन सामुदायिक भवनों को बंद किया जाए. मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.