पांच साल पहले 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में दिल्ली के मौजूदा कानून मंत्री कपिल मिश्रा को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रविन्द्र डूडेजा की एकल जज पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट मामले में सुनवाई जारी रखेगा. निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर फिलहाल कोई रोक नहीं रहेगी.
मामले में अब 19 मई को सुनवाई होगी
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट फिलहाल चल रही सुनवाई पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी का निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई असर नहीं होगा. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी.
कपिल मिश्रा के वकील महेश जेठमलानी ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. कपिल मिश्रा के वकील ने कहा कि सीआरपीसी के प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन किये बिना FIR दर्ज की गई थी. ट्वीट किसी की भावना को आहत करने के लिए जानबूझ कर नहीं किया गया था. ट्वीट में किसी भी धर्म या धार्मिक समुदाय का जिक्र नहीं था. ट्वीट में CAA प्रदर्शन को लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी.
निचली अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही रद्द करने करने से इनकार कर दिया था. 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले की गई भड़काऊ टिप्पणियों को आधार बनाकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है.