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दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर LG की आपत्ति, AAP सरकार ने किया पलटवार

शराब घोटाला मामले की जांच में घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने रविवार को पूछताछ की. उन्हें शनिवार को समन भेजकर सीबीआई ने आज रविवार को बुलाया था. जिसके बाद दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की गई. ये विशेष सत्र सोमवार के लिए बुलाया गया है.

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दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और एलजी वीके सक्सेना
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और एलजी वीके सक्सेना

केजरीवाल सरकार ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है. इसको लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा है कि बिना नियमों का पालन किए विशेष सत्र बुलाया गया है. दरअसल, विधानसभा सत्र बुलाने के कुछ नियम हैं, जिनके मुताबिक चालू सत्र के समापन से पहले दूसरा सत्र नहीं बुलाया जा सकता है. इसी को लेकर एलजी केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि नियमों और अधिनियम के अनुसार सदन, 29.03.23 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना था. पहले सत्रावसान (आसान भाषा में कहे तो सत्र का समापन) किया जाना चाहिए. इसी के बाद दूसरा सत्र बुलाया जा सकता है. किसी सत्र का सत्रावसान न होने पर नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता है. 

एलजी का कहना है कि दिल्ली कैबिनेट और दिल्ली विधानसभा मौजूदा कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, जिसे उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है. दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा बिना नियमों के पालन के एक दिवसीय विशेष सत्र की सिफारिश की गई है. कैबिनेट की एक दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई है.

बता दें कि शराब घोटाला मामले की जांच में घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने रविवार को पूछताछ की. उन्हें शनिवार को समन भेजकर सीबीआई ने आज रविवार को बुलाया था. जिसके बाद दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की गई. ये विशेष सत्र सोमवार के लिए बुलाया गया है. 

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उपराज्यपाल की आपत्ति पर AAP का बयान

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल की आपत्ति पर कहा, "मैं एलजी साहब को बता दूं कि दिल्ली विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 17 के तहत, माननीय अध्यक्ष के पास सदन की बैठक बुलाने की शक्ति है. हालांकि प्रचलित संसदीय प्रथा के अनुसार अध्यक्ष केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर बुलाते हैं. सदन का सत्रावसान नहीं किया गया है और सत्रावसान केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही किया जा सकता है."

उन्होंने कहा कि चूंकि कैबिनेट की सत्रावसान की कोई सिफारिश नहीं थी इसलिए माननीय अध्यक्ष ने नियम 17(2) के तहत सदन को बुलाना सही समझा. माननीय सदस्यों को जारी किए गए समन की प्रति संलग्न है.

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