दिल्ली की एक अदालत ने एक युवक को अपने पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बच्ची का अगवा करने और उससे छेड़खानी करने के लिए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. आरोपी पीड़ित लड़की को पालतू जानवर के साथ खेलने की पेशकश देकर अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था.
अदालत ने 24 वर्षीय अनिल के साथ कोई भी नरमी दिखाने से इंकार कर दिया. अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और पीड़िता ने उस पर आसानी से भरोसा कर लिया क्योंकि वह उसे जानता था.
अदालत ने पश्चिमोत्तर दिल्ली के राणा प्रताप बाग में रहने वाले अनिल पर 7500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं दिल्ली सरकार को पीड़िता के कल्याण और उसके पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है.