दिल्ली नगर निगम का सत्र एक अप्रैल से शुरू होता है. ऐसे में मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है. इस बीच सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी. अदालत ने मेयर, एलजी और एमसीडी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
मेयर के दोबारा चुनाव के बाद ही स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. बता दें की मेयर ने हाउस से 6 सदस्यों के चुनाव को दोबारा कराने के आदेश को बीजेपी पार्षदों ने चुनौती दी थी. वहीं मेयर ने जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से और समय की मांग की है.
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स्टैंडिंग कमेटी का गठन न हो पाने की टाइमलाइन-
क्या कहता है दिल्ली नगर निगम एक्ट?
हर साल अप्रैल महीने की पहली बैठक में नये मेयर का चुनाव कराया जाता है. फिर स्टैंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. दिल्ली के 12 अलग-अलग जोन से एक-एक सदस्य चुनकर आते हैं. इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्य मिलकर कमेटी का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते हैं.