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कब होगा MCD की सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी का गठन? 24 अप्रैल को अगली सुनवाई 

दिल्ली नगर निगम की सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी का गठन अबतक नहीं हो पाया है. कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव पर कोर्ट में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी. इसको लेकर कोर्ट ने मेयर, निगम और एलजी से जवाब मांगा है.

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अबतक नहीं हुआ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की गठन (फाइल फोटो)
अबतक नहीं हुआ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की गठन (फाइल फोटो)

दिल्ली नगर निगम का सत्र एक अप्रैल से शुरू होता है. ऐसे में मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है. इस बीच सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी. अदालत ने मेयर, एलजी और एमसीडी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. 

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मेयर के दोबारा चुनाव के बाद ही स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. बता दें की मेयर ने हाउस से 6 सदस्यों के चुनाव को दोबारा कराने के आदेश को बीजेपी पार्षदों ने चुनौती दी थी. वहीं मेयर ने जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से और समय की मांग की है.  

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स्टैंडिंग कमेटी का गठन न हो पाने की टाइमलाइन- 

  • बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा राय 25 फरवरी को हाई कोर्ट गए. 
  • 24 फरवरी को सदन की बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान किया गया था. 
  • मेयर शैली ओबेरॉय ने बीजेपी उम्मीदवार को डाला गया एक वोट अमान्य कर दिया था. 
  • मेयर ने 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया था. 
  • अलग-अलग याचिकाओं के जरिये हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. 
  • अदालत ने चुनाव पर स्टे लगा दिया. मामले की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय की. 
  • हाई कोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के मामले की सुनवाई चल रही है. 

क्या कहता है दिल्ली नगर निगम एक्ट? 

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हर साल अप्रैल महीने की पहली बैठक में नये मेयर का चुनाव कराया जाता है. फिर स्टैंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. दिल्ली के 12 अलग-अलग जोन से एक-एक सदस्य चुनकर आते हैं. इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्य मिलकर कमेटी का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते हैं. 

 

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