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दिल्लीः मोटर व्हीकल एक्ट के लिए सरकार ने अब तक जारी नहीं किया नोटिफिकेशन

ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ताज हसन ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाने के कारण ट्रैफिक पुलिस कोर्ट के चालान कर रही है. उन्होंने कहा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद ट्रैफिक अधिकारी ऑन स्पॉट चालान कर पाने की स्थिति में होंगे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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  • नोटिफिकेशन के अभाव में कोर्ट के लिए चालान कर रही ट्रैफिक पुलिस
  • स्पेशल सीपी बोले, रेवेन्यू नहीं ट्रैफिक सेंस बढ़ाने के लिए कर रहे काम

नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया. दिल्ली पुलिस नए ट्रैफिक एक्ट का अनुपालन कराने के लिए सड़क पर उतरकर नियमित जांच कर रही है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने एक्ट लागू होने के पांच दिन गुजर जाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है.

ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ताज हसन ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाने के कारण ट्रैफिक पुलिस कोर्ट के चालान कर रही है. उन्होंने कहा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद ट्रैफिक अधिकारी ऑन स्पॉट चालान कर पाने की स्थिति में होंगे.

ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी ने बताया कि रोजाना चार से 5000 चालान किए जा रहे हैं. चालान एक सितंबर से लागू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बढ़ाई गई राशि के आधार पर ही हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस रेवेन्यू के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि ट्रैफिक सेंस लोगों में बढ़े, इस बात पर ज्यादा बल दिया जा रहा है.

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अब डर रहे लोग

स्पेशल सीपी ताज हसन ने कहा कि अब लोग ज्यादा डर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें अधिक जुर्माना राशि देनी पड़ जाएगी. उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद अब पुलिस ज्यादा सतर्क हो गई है और लोग भी डर की वजह से यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं. हसन ने कहा कि लोग इसे सकारात्मक रूप से भी ले रहे हैं.

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