सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश विवाद पर सात मई को आदेश सुनाया जाएगा. कोर्ट ने संकेत दिया कि अंतरराज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के उन अभिभावकों को प्रवेश की अनुमति मिल सकती है जिन्होंने याचिका दायर की थी.
न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को सात मई को आदेश के लिए सूचीबद्ध करते हुए स्पष्ट किया कि वह सभी के लिए आदेश नहीं देगा और यह राहत सिर्फ उन्हीं 22 अभिभावकों को मिलेगी जिन्होंने अपने 24 बच्चों के प्रवेश के लिए शीर्ष अदालत में अपील दायर कर रखी है.
शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के तीन अप्रैल के निर्देश पर स्थगनादेश लगाते हुए नर्सरी में प्रवेश पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि पड़ोस और दूसरी श्रेणियों के उन बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था और ड्रॉ में उनका चयन हो गया था.
कोर्ट ने 28 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रवेश प्रक्रिया के बीच ही नियमों में बदलाव करने के दिल्ली सरकार के निर्णय पर भी सवाल उठाया था. न्यायालय ने अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के बच्चों के हितों की रक्षा करने के इरादे से सभी स्कूलों में नर्सरी की पांच से छह सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार से विचार करने के लिए कहा था.