ऑड-ईवन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है. केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन से दोपहिया वाहनों को राहत देने का फैसला किया है.
इसके साथ ही रविवार को ऑड-ईवन का नियम लागू नहीं करने का फैसला किया गया है. अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह योजना रविवार को छोड़कर सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी. ऑड-ईवन स्कीम का उल्लंघन करने पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: The scheme will be applicable from 8 am to 8 pm, except on Sundays. Violating the odd-even scheme will incur a fine of Rs 4000. https://t.co/iDmvTa1Ev2
— ANI (@ANI) October 17, 2019
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस योजना में अन्य राज्यों से आने वाले वाहन भी शामिल होंगे. सीएम केजरीवाल ने बताया कि ये योजना केवल नॉन-ट्रांसपोर्ट 4 पहिया वाहनों पर लागू होगी. वहीं 2 पहिया वाहनों को इस योजना से छूट दी गई है. हालांति दिल्ली के सीएम और मंत्रियों के वाहनों को इस योजना के तहत छूट नहीं मिली है.
इनको मिली छूट
सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, सीजेआई, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा और लोकसभा के नेता, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहनों को इस योजना के तहत छूट दी गई है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, UPSC अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, CAG, उप सभापति राज्यसभा, लोकसभा के उप अध्यक्ष, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली हाईकोर्ट के जज, लोकायुक्त और आपातकालीन सेवाओं को वाहनों को छूट दी गई है.
Delhi CM: Vehicles of Supreme Court Judges, UPSC Chairperson, Cheif Election Commissioner, Election Commissioners, CAG, Dy Chairman Rajya Sabha, Dy Speaker of Lok Sabha, Lt Governor of Delhi, Judges of Delhi High Court, Lokayukta and emergency services will be exempt. #oddeven
— ANI (@ANI) October 17, 2019
पहले कितना था जुर्माना?
दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच लागू होने वाली ऑड-ईवन योजना के तहत जुर्माने की राशि तय कर ली गई है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑड-ईवन नियम तोड़ने पर अब 4000 रुपये का चालान देना होगा. साल 2016 में दिल्ली में पहली बार लागू हुए ऑड-ईवन के नियम तोड़ने पर चालान की राशि 2000 रुपये थी.