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दिल्ली: पुरानी गाड़ी कबाड़ में देने वालों की बल्ले-बल्ले, नई खरीदने पर मिलेगा भारी डिस्काउंट

दिल्ली में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) वालों को नई गाड़ी की खरीद पर भारी डिस्काउंट मिलेगा. इसके लिए रोड टैक्स में रियायत देने की एक नीति को दिल्ली सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

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 दिल्ली में लागू होगी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी
दिल्ली में लागू होगी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी

दिल्ली में अब नए गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट मिलेगी. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपने पुराने व्हीकल स्क्रैप कराएंगे. इसके के लिए दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल का अनुमोदन मिलने के बाद ये नीति लागू हो जाएगी. इस नीति से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं.

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मिलेगी 25% तक की छूट

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के दौरान 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी करेगी. ग्राहक इस प्रमाणपत्र को दिखाकर नए गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर जारी करेंगे.

3 कैटेगरी में मिलेगी छूट

दिल्ली सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को ये रियायत देने का फैसला किया है.

गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत ईंधन के प्रकार के आधार पर 8% से 25% तक होगी. 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों के लिए  मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.जबकि डीज़ल वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम छूट मिलेगी.

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वहीं 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. जबकि डीज़ल वाली गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.

10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में- पेट्रोल /सीएनजी गाड़ियों को मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. जबकि डीज़ल गाड़ियों पर ये छूट 10% तक होगी.

वहीं 20 लाख रुपये से ऊपर के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल /सीएनजी गाड़ियों को मोटर वाहन कर में 12.5% तक की छूट मिलेगी, जबकि डीजल गाड़ियों पर ये 8% अधिकतम होगी.

सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट दिखाने पर नए कमर्शियल व्हीकल की खरीद पर मोटर वाहन कर पर छूट, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15% होगी.

 

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