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मुख्य सचिव से मारपीट केस: AAP विधायकों को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के मामले में आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को झटका लगा है. आम आदमी पार्टी विधायकों की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है.

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दिल्ली स्थित पटियाला कोर्ट
दिल्ली स्थित पटियाला कोर्ट

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दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के मामले में दाखिल चार्जशीट को मीडिया के साथ साझा करने के खिलाफ दायर आम आदमी पार्टी विधायकों की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों ने मांग की थी कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट को मीडिया में लीक किया है. ऐसे में कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करे.

अंशु प्रकाश पर कथित हमले के मामले में दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने फिलहाल संज्ञान नहीं लिया. पुलिस और शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई 18 सितंबर तक के लिए टाल दी. दिल्‍ली के डीसीपी हरिंदर सिंह ने 'आप' नेताओ पर कहा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस नेताओं के कहने पर काम कर रही है.

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दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने कभी मीडिया से चार्जशीट को लेकर जानकारी साझा नहीं की है. अभी तक कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है और 'आप' नेता राघव चड्ढा मीडिया में बयान दे रहे हैं कि कोर्ट चार्जशीट को कूड़े में फेंक देगी.

पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को आरोपी बनाया गया है.

दरअसल ये पूरा मामला 19 फरवरी 2018 का है, जब रात करीब 12 बजे मुख्य सचिव को केजरीवाल के आवास पर राशन कार्ड व अन्य मुद्दों पर मीटिंग के लिए बुलाया गया था. इसके बाद मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था इस दौरान कुछ 'आप' नेता गुस्से में थे. उन्होंने उनके साथ हाथापाई की. उनका आरोप था कि इस पूरी घटना के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां मौजूद थे. जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को भी आरोपी बनाया.

 

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