पटियाला हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने एक शख्स के साथ मारपीट मामले में विधायक को दोषी करार दिया. पटियाला हाउस कोर्ट अब इस संबंध में 7 अगस्त को सजा सुनाएगा.
साथ ही कोर्ट ने विधायक के साथ-साथ उनके सहयोगी सुभाष और ललित को भी सितंबर 2016 में हुई मारपीट के इस मामले में दोषी करार दिया है.
मारपीट के आरोप सही
कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि विधायक सहीराम पहलवान पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए हैं. शिकायतकर्ता ने विधायक पर आरोपों को कोर्ट में पूरी तरह से सही साबित किया है. शिकायतकर्ता योगेंद्र विधुर का उस दौरान का मेडिकल रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करता है कि उसके साथ विधायक ने मारपीट की जिसकी वजह से उसको चोटें आई.पूरा मामला एक सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है जो विधायक के घर के सामने बनाई जा रही थी. विधायक में सुपरवाइजर को भी सड़क निर्माण को रोकने की सख्त हिदायत दी और धमकी पर शिकायतकर्ता का कहना है कि वह विधायक को सिर्फ यही बता रहे थे कि यहां सड़क का बनना बेहद जरूरी है, लेकिन विधायक ने उनकी बात सुनने की बजाए अपने सहयोगियों के साथ उसकी पिटाई कर दी.
शिकायतकर्ता योगेंद्र विधुर का कहना है कि विधायक ने उनकी पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी ताकि सड़क का निर्माण उनके घर के सामने ना हो सके. हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान विधायक के वकील ने उनके पक्ष में तमाम दलीलें रखी.
जवाब में कोर्ट को बताया गया कि विधायक पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार झूठे और मनगढ़ंत है और विधायक सहीराम की इमेज को खराब करने की कोशिश है.
लेकिन विधायक के यह तर्क कोर्ट में मौजूद सबूतों के आगे नहीं टिक सके और उसने विधायक सहीराम को मारपीट का दोषी मानते हुए 7 अगस्त को सजा सुनाने का एलान किया है. विधायक और उनके दो सहयोगियों को आईपीसी की धारा 324 और 341 के तहत दोषी ठहराया गया है.