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दिल्ली पुलिस कमिश्नर अस्थाना की नियुक्ति पर जल्द सुनवाई पूरी करे हाईकोर्ट, SC के निर्देश

दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर अस्थाना की नियुक्ति को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई करे.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर विवाद
  • सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में दाखिल याचिकाओं पर जल्द सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर अस्थाना की नियुक्ति को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई करे. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दो हफ्ते का समय दिया है.

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सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 'इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर है. ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है. इसे हाईकोर्ट में सुना जा सकता है. कल जब हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हुई तो वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है. इसलिए हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी.'

इस पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, 'दिल्ली हाईकोर्ट में किसी ने इसी तरह की याचिका दायर कर दी है. हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और हम चाहते हैं कि सुनवाई यहीं हो.'

इसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमणा (CJI NV Ramana) ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते. मामला पहले से ही हाईकोर्ट में पेंडिंग है. इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई पूरी करे. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दो हफ्ते का वक्त दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

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राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर विवाद क्यों?

राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर 27 जुलाई को नियुक्त किया गया है. इससे पहले वो बीएसएफ के डीजी थे. उनके रिटायरमेंट से तीन दिन पहले ही उन्हें पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर दिया गया. इसी को लेकर विवाद हो रहा है. आरोप है कि उनकी नियुक्ति के लिए नियमों की अनदेखी की गई. 

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले की अवमानना है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के तीन जुलाई 2018 के प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए फैसले के हवाले से कहा गया है कि पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए जरूरी है कि उसके रिटायरमेंट में कम से कम तीन महीनों की अवधि बाकी हो. लेकिन अस्थाना तो रिटायर होने से तीन दिन पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए. 

 

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