दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इस एफआईआर में मनजीत सिंह जीके के खिलाफ हल्की धाराओं में केस रजिस्टर करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को 14 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिए हैं.
दरअसल, इस मामले में याचिकाकर्ता गुरमीत सिंह शेंटी ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाई कि कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने मंजीत सिंह जीके के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन खुद ही मामले को कमजोर बनाते हुए सिर्फ धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने मनजीत सिंह जीके के खिलाफ धारा 420 और सेक्शन 34 में एफआईआर दर्ज की है.
जबकि इस मामले में शिकायतकर्ता ने पैसे के गबन और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े 3 अलग-अलग मामले कोर्ट के सामने उठाए थे. इसमें याचिकाकर्ता द्वारा सबूत और दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश किए गए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने भी माना था कि मनजीत सिंह जीके के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.
याचिकाकर्ता ने इस मामले में जिन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 409 (10 साल की सजा), धोखाधड़ी 420, 421 (7 साल तक की सजा), जाली दस्तावेज दिखाकर पैसे का गबन करना 467 और 468 (उम्रकैद तक की सज़ा). लेकिन पुलिस ने इस मामले में सिर्फ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. याचिकाकर्ता का कहना था कि जब इस बारे में पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि पहले वह जांच पूरी करेगी और हफ्ते भर के बाद अगर जरूरी होगा तो और धाराएं इस एफआईआर में जोड़ी जाएंगी.
कल पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली पुलिस 24 घंटे के भीतर भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों में घिरे मनजीत सिंह जीके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे. कोर्ट ने मनजीत सिंह को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए कुछ दिन का वक्त देने से भी इनकार कर दिया था. पहले भी इस मामले में दिल्ली पुलिस याचिकाकर्ता की शिकायत होने के बाद भी एफआईआर दर्ज ना करने के मामले में कोर्ट से फटकार खा चुकी है.