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दिल्ली पुलिस को HC की फटकार- फ़ोरेंसिक सैंपल नहीं ले पाए, आतंकी हमले पर क्या करेंगे?

फोरेंसिक लैब के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया की सीसीटीवी जांच के लिए उनको हार्डडिस्क की जरूरत थी जो उन्हें 15 फरवरी को ही मिली है. इस पर कोर्ट ने हैरत जताते हुए कहा कि क्या आपके पास अपनी हार्ड डिस्क भी नहीं है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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वकीलों के साथ मारपीट के मामले में सैंपल को फोरेंसिक लैब न भेजने पर दिल्ली हाइकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने पुलिस को जमकर लगाई फटकार है. कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आतंकवादी हमला हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार पुलिसकमिर्यों के खिलाफ कार्रवाई करके मामले की अगली सुनवाई पर रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है.

दरअसल कोर्ट वकीलों के साथ मारपीट के मामले में सुनवाई कर रही थी जिसमें कोर्ट ने पुलिस को सैंपल फोरेंसिक लैब भेजने के आदेश दिए थे लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया. हाइकोर्ट ने कहा कि यह एक इमरजेंसी है, कोर्ट के लीडर्स पर हमला हुआ है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील राहुल मेहरा से पूछा कि आप मान लें कि यह आतंकवदी हमला था तो आप लोग क्या करेंगे, आप कैसे जांच करेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई  21 फरवरी को होगी.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कैसे काम करती होगी. कोर्ट ने कहा अगर वकीलों के केस में यह हाल है तो आम जनता का क्या होगा. दिल्ली पुलिस ने कहा उन्होंने समय से सैंपल स्पेशल सेल के पास भेज दिया था.

फोरेंसिक लैब के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया की सीसीटीवी जांच के लिए उनको हार्डडिस्क की जरूरत थी जो उन्हें 15 फरवरी को ही मिली है. इस पर कोर्ट ने हैरत जताते हुए कहा कि क्या आपके पास अपनी हार्ड डिस्क भी नहीं है. बेंच ने सवाल खड़ा करते हुए कहा आप बता सकते हैं कि डेढ़ माह बीतने के बाद क्या सैंपल सुरक्षित होंगे, पुलिस के थानों में तो सैंपल रखने तक की व्यवस्था तक नहीं है.

कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी विवाद के एक मामले में पहले महिला और बाद में उसके वकील पर हमला हुआ था. इसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कीर्ति उप्पल समेत दो अन्य वकीलों पर भी हमला हुआ. इस मामले में वकीलों ने याचिका दायर कर हमलों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है.

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