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दिल्ली: प्रदूषण के खिलाफ 'एंटी डस्ट ऑपरेशन' शुरू, इन नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख तक का जुर्माना

'एंटी डस्ट ऑपरेशन' निर्माण स्थलों पर प्रदूषण के खिलाफ उपायों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए चलाया गया. 'एंटी डस्ट ऑपरेशन' के तहत निर्माण स्थलों पर 14 नियमों का पालन करना होगा. गोपाल राय ने बताया, इन नियमों के पालन की जांच के लिए 12 अलग-अलग विभागों की टीमें दिल्ली में तमाम जगहों पर इंस्पेक्शन करेंगी.

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Anti dust operation launched for construction sites in Delhi
Anti dust operation launched for construction sites in Delhi

Anti Dust Operation for Delhi Pollution: दिल्ली में सर्दियों और दिवाली की आहट के बीच प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निर्माण स्थलों पर प्रदूषण से जंग के लिए एक महीने के 'एंटी डस्ट ऑपरेशन' की शुरुआत की, जो 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलाया जाएगा.

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क्या है 'एंटी डस्ट ऑपरेशन'?

ये ऑपरेशन निर्माण स्थलों पर प्रदूषण के खिलाफ उपायों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए चलाया गया. 'एंटी डस्ट ऑपरेशन' के तहत निर्माण स्थलों पर 14 नियमों का पालन करना होगा. राय ने बताया, इन नियमों के पालन की जांच के लिए 12 अलग-अलग विभागों की टीमें दिल्ली में तमाम जगहों पर इंस्पेक्शन करेंगी. इसमें डीपीसीसी की 33, राजस्व विभाग की 165, नगर निगम की 300 टीमें शामिल हैं. इन नियमों का पालन न करने पर एक्शन लिया जाएगा. जिसमें जुर्माने से लेकर निर्माण स्थलों को बंद करने का भी प्रावधान है.

इन नियमों का करना होगा पालन

'एंटी डस्ट ऑपरेशन' के तहत निर्माण स्थलों पर 14 नियम लागू किए गए हैं. नियमों के मुताबिक..

  1. सभी निर्माण स्थलों के चारों ओर ऊंची टिन की दीवार होनी चाहिए.
  2. 5,000 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एक एंटी-स्मॉग गन, 10,000 वर्गमीटर से बड़ी दो ऐसी बंदूकें और 15,000 वर्गमीटर से बड़ी साइटों पर तीन एंटी-स्मॉग गन लगानी होंगी. इसी तरह 20,000 वर्गमीटर से बड़ी साइटों पर चार एंटी-स्मॉग गन लगानी होंगी.
  3. निर्माण या ध्वस्तीकरण कार्य को तिरपाल या नेट से ढंकना जरूरी है.
  4. निर्माण सामग्री लाने और ले जाने वाले वाहनों की सफाई होनी चाहिए, जिसमें टायरों पर लगी धूल को साफ करना भी शामिल है. 
  5. निर्माण व ध्वस्तीकरण सामग्री लाने व ले जाने वाले वाहनों को ढकना जरूरी.
  6. निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सामान और ध्वस्तीकरण का मलबा चिह्नित जगहों पर डालना जरूरी. 
  7. निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सामान जैसे मिट्टी और बालू आदि को बिना ढके नहीं रखा जाए.
  8. निर्माण स्थल पर पत्थर की कटिंग का काम खुले में हो और इसके लिए वेट जेट का उपयोग करना अनिवार्य है.
  9. निर्माण स्थल पर कच्ची जगह और मिट्टी वाली जगह पर लगातार पानी का छिड़काव जरूरी.
  10. बीस हजार वर्ग मीटर से अधिक के स्थल पर पक्की सड़क बनाना जरूरी है ताकि वाहनों के आने-जाने से धूल नहीं उड़े.
  11. निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलने वाले वेस्ट मटीरियल को साइट पर या चिह्नित जगहों पर रीसाइकिल करना और उसकी रिकॉर्ड रखना जरूरी.
  12. निर्माण व ध्वस्तीकरण सामग्री को वाहन पर चढ़ाने-उतारने में लगने वाले कर्मचारियों को डस्ट मास्क देना अनिवार्य.
  13. निर्माण स्थलों पर लगे सभी कर्मियों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना होगा. 
  14. धूल प्रदूषण कम करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों को निर्माण स्थल पर लगाना होगा.

'एंटी डस्ट ऑपरेशन' के तहत सजा का प्रावधान

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गोपाल राय ने कहा कि 14 सूत्रीय नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार से लेकर 5 लाख तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा निर्माण स्थलों को बंद भी किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपने आसपास निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण और नियमों का पालन नहीं होता हुआ दिखे तो वह उसकी फोटो खींचकर ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप पर अपलोड कर सकता है. इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी.

जांच के लिए 586 टीमों का गठन

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अभियान के तहत आकस्मिक जांच के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है. इस बात की जानकारी गोपाल राय ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए ये अभियान राष्ट्रीय राजधानी में पहले से चल रहे ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत शुरू किया गया है. ये अभियान 6 नवंबर तक चलाया जाएगा.

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