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दिल्ली में संपत्ति कर की समान दर, बुजुर्ग और महिलाओं को 30 फीसदी छूट, इन्हें भी मिलेगी रियायत

दिल्ली में एक समान संपत्ति कर की व्यवस्था लागू हो गई है. बुजुर्ग, महिलाएं, पूर्व सैनिकों के साथ ही दिव्यांगों के लिए संपत्ति कर की नई व्यवस्था में छूट का भी प्रबंध किया गया है.

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प्रॉपर्टी टैक्स (प्रतीकात्मक तस्वीर)
प्रॉपर्टी टैक्स (प्रतीकात्मक तस्वीर)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली में संपत्ति कर नई दरें लागू
  • देना होगा एक फीसदी शिक्षा उपकर

दिल्ली में तीनों नगर निगम के एकीकरण की बात हुई तो ये भी तय हो गया था कि अब अलग-अलग एमसीडी की ओर से लगाए जाने वाले अलग-अलग संपत्ति कर भी अतीत का भाग हो जाएंगे. सवाल ये भी था कि संपत्ति कर तय करने का नया आधार क्या होगा. दिल्ली में अब 16 जुलाई 2022 से पूरी दिल्ली में संपत्ति कर की एक समान दरें लागू हो गई हैं.

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जो लोग पहले ही कर अदा कर चुके हैं, उन पर किसी तरह का भार नहीं पड़ेगा. अधिकारी अब उन सभी संपत्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर रहे हैं जो संपत्ति कर के दायरे में आती हैं लेकिन भुगतान नहीं मिल रहा. इसके साथ ही संपत्ति कर की नई दरों में छूट की भी व्यवस्था की गई है. प्रत्येक वित्त वर्ष की पहली तिमाही अर्थात 30 जून तक संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10% की छूट मिलेगी.

संपत्ति कर को लेकर जारी नई दरों में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेवानिवृत सैनिकों को खुद उपयोग की जाने वाली सौ वर्ग मीटर की एक संपत्ति के कर में 30% की छूट मिलेगी. इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 10000 रुपये तक के देय संपत्ति कर पर 2% की दर से अधिकतम 200 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी.

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जिस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 90% करदाता अपने संपत्ति कर का भुगतान करेंगे उन्हें 10% की छूट मिलेगी. इसके अलावा स्रोत पर कचरे के 100% निस्तारण, गीले कूड़े की 100% कंपोस्टिंग, सूखे कूड़े को 100% रीसाइक्लिंग और बचे हुए सूखे कूड़े को शत प्रतिशत निगम को देने पर 5% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी. इस 5% छूट की राशि को निगम हाउसिंग सोसाइटी की आम सहमति से सोसाइटी के ही विकास कार्यों में खर्च किए जाने की योजना है. आम सहमति न होने की सूरत में यह राशि सभी करदाताओं के खाते में जमा करा दी जाएगी.

इसी तरह जिस रिहायशी कॉलोनी में 90% करदाता अपना संपत्ति कर जमा करवा देंगे, निगम की ओर से उस कॉलोनी में 10% या अधिकतम 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि से विकास कार्य कराएगा. 5% की अतरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान कचरे के 100% निस्तारण, गीले कूड़े की 100% कंपोस्टिंग, सूखे कूड़े की 100% रिसाइक्लिंग और बचे हुए सूखे कूड़े को शत प्रतिशत निगम को देने पर ही किया जाएगा. प्रोत्साहन राशि के लिए संबंधित आरडब्ल्यूए को सोसाइटी का नाम, कॉलोनी का नाम, क्षेत्र और वार्ड का नाम, कुल संपत्तियों की संख्या, संपत्तियों की यूपीआईसी संख्या की जानकारी देनी होगी.  
 
कहां कितना देना होगा संपत्ति कर

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दिल्ली नगर निगम ने A और B श्रेणी की रिहायशी कॉलोनियों के लिए 12%, C, D, E श्रेणी की रिहायशी कॉलोनियों के लिए 11%, E,F,G श्रेणी की रिहायशी कॉलोनियों के लिए 7% की दर से संपत्ति कर वसूला जाएगा. 1500 वर्ग फीट तक की गैर रिहायशी संपत्तियों से A,B,C,D,E श्रेणी में 20% और E,F,G श्रेणी के लिए संपत्ति कर की दर 15% निर्धारित की गई है. 1500 वर्ग फीट से अधिक की गैर रिहायशी संपत्तियों को 20% की दर से संपत्ति कर का भुगतान करना होगा. औद्योगिक संपत्तियों पर 15% की समान दर से संपत्ति कर निर्धारित किया गया है.

केंद्रीय और रेलवे की संपत्तियों पर 75% की दर से लगने वाले सेवा शुल्क की गणना के लिए और सरकारी उपक्रमों, पीएसयू संवैधानिक निकायों, अधिकरणों, सरकारी विभागों से रिहायशी भवनों के लिए 15%, गैर रिहायशी भवनों के लिए 20% की दर से संपत्ति कर लिया जाएगा. एयरपोर्ट और उससे जुड़ी संपत्तियों के लिए आच्छादित भूमि के लिए 20% और खुले स्थान जैसे रनवे, टैक्सीवे, अप्रोन, विमानों के पार्किंग स्थल पर 15%, इससे अलग भूमि पर 10% की दर से संपत्ति कर देय होगा. रिहायशी और गैर रिहायशी फार्म हाउस पर 20% की दर से संपत्ति कर देय होगा. इसके साथ ही 1% का शिक्षा उपकर भी देय होगा.

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