दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर तोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. याचिका में कहा गया है कि पूजा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ऐसे में मंदिर का पुननिर्माण कराने के साथ दोबारा मूर्ति स्थापित की जाए.
Delhi's Sant Ravidas Temple demolition case: Supreme court today said it will hear on September 16, the petitions filed by Congress leader, Ashok Tanwar & former MP, Pradeep Jain, seeking a direction to rebuild and allow people to offer prayers in the temple. pic.twitter.com/MjbJnybvOH
— ANI (@ANI) September 13, 2019
बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर वन क्षेत्र में मंदिर निर्माण की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने नौ अगस्त को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ढांचा गिराने का निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने 10 अगस्त को मंदिर ध्वस्त कर दिया था.
इसके बाद गुरु रविदास के अनुयायियों ने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया. शीर्ष अदालत ने यह चेतावनी दी है कि कोई भी मंदिर तोड़े जाने का राजनीतिकरण या प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जा सकती है. शीर्ष अदालत के कड़े रुख के बाद गुरु रविदास मंदिर के अनुयायियों के लिए यह कानूनी लड़ाई कठिन हो गई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस मुद्दे को कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.