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दिल्ली: स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट के लिए अब नहीं लेनी होगी पर्यटन विभाग से इजाजत

दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने मंगलवार को स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट को मंजूरी देने की प्रक्रिया को समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटोः पीटीआई)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटोः पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला
  • रेस्टोरेंट संचालकों ने उठाया था मुद्दा
  • पर्यटन विभाग ने जारी किए आदेश

दिल्ली में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में रोजगार को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश के तहत दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली में स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट के लिए पर्यटन विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी. दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने मंगलवार को स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट को मंजूरी देने की प्रक्रिया को समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है.

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कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट उद्योग के लिए यह अधिसूचना एक बड़ी राहत लेकर आई है. पिछले महीने सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाकर अधिकारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दिल्ली में रेस्टोरेंट उद्योग को व्यापार करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए थे. 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में रेस्टोरेंट संचालकों ने लाइसेंसिंग की लंबी फेहरिस्त का मुद्दा उठाया था तब सीएम ने तत्काल सभी विभागों को रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री के लिए गैर जरूरी लाइसेंस को खत्म करने के आदेश दिए थे.

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जून 2003 से पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से देश भर में रेस्टोरेंट्स को मंजूरी देने की योजना लागू की गई थी. हालांकि, इस योजना को 30 जून 2003 को पूरे देश में बंद कर दिया गया था और राज्यों से कहा गया कि यदि वे इस योजना को लागू करना चाहते हैं तो वे अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करके लागू करें. इस योजना को उसी वर्ष दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने अपना लिया था और 30 से अधिक सीटों वाले सभी रेस्टोरेंट्स के लिए औपचारिक रूप से 2004 में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था.

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रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के अनुरोध पर की साल से पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न समीक्षाएं और पुनर्विचार किए गए थे. हालांकि, हाल की परिस्थितियों में कोरोना के कारण सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट्स के लिए स्वीकृति देने की स्वैच्छिक योजना को हटाने का आदेश दिया है.

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