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दिल्ली दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की याचिका पर विचार करने से किया इनकार, कहा मामला हाईकोर्ट में लंबित

इमाम के वकील की ओर से की गई दलीलों को रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. कोर्ट ने इमाम को अगली तारीख पर हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी. अदालत ने कहा कि उम्मीद है कि हाईकोर्ट उक्त अनुरोध पर विचार करेगा.

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शरजील इमाम- फाइल फोटो
शरजील इमाम- फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम की ओर से दायर ‘रिट याचिका’ पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने और जमानत की मांग की गई थी. हालांकि इमाम ने कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अपने अनुरोध पर जोर नहीं दिया.

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सुनवाई के दौरान शरजील इमाम के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी याचिका कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के खिलाफ मामले से संबंधित है. उन्होंने कहा कि वे शीर्ष अदालत के समक्ष जमानत के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष उनकी जमानत याचिका अप्रैल 2022 में दायर की गई थी और इसे 64 बार स्थगित किया जा चुका है.

इमाम के वकील की ओर से की गई दलीलों को रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. कोर्ट ने इमाम को अगली तारीख पर हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी. अदालत ने कहा कि उम्मीद है कि हाईकोर्ट उक्त अनुरोध पर विचार करेगा.

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वर्तमान याचिका 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में बड़ी साजिश के मामले से संबंधित है. फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दंगे भड़क उठे थे, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे.

शरजील पर 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और 13 दिसंबर, 2019 को दिल्ली के जामिया इलाके में सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के विरोध में दिए गए भाषणों को लेकर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था. हालांकि, इमाम को इस साल फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में जमानत दे दी थी.

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