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दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य बताने की मांग वाली याचिका SC में खारिज, 20 हजार का जुर्माना

मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता से कहा कि यह याचिका औचित्यहीन है और इसपर सुनवाई का कोई आधार नहीं है. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है. कोर्ट ने याचिककर्ता से कहा कि यह याचिका औचित्यहीन है और इसपर सुनवाई का कोई आधार नहीं है. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने मांग करने वाली अर्जी को पहले ही खारिज कर दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. इसमें कहा गया कि  दिल्ली सरकार में मंत्री और शकूर बस्ती से विधायक सत्येंद्र जैन ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पूछताछ के दौरान बताया था कि उनकी याददाश्त चली गई है. यह जानकारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) द्वारा ट्रायल कोर्ट में भी दी गई है.

याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार देश के संविधान का अपमान कर रही है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और ऐसा कोर्ट में घोषित कर दिया जाता है तो उसे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट से दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि वह सत्येंद्र जैन के कोरोना से संक्रमित होने और फिर याददाश्त खोने के बाद उनके द्वारा लिए गए सभी फैसले रद्द करें.
 


 

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