सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नर्सरी दाखिले का रास्ता साफ कर दिया.
अदालत ने कहा कि जिन बच्चों के अभिभावकों ने अंतर-राज्य कोटे के तहत दाखिले की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, उन्हें उन स्कूलों में दाखिल दिया जाएगा, जिनमें उन्होंने आवेदन किया था.
अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर किसी मामले में स्कूलों में 24 बच्चों के लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं है तो उन्हें स्कूलों में अतिरिक्त सीटें बनाकर दाखिला दिया जाएगा.
इस फैसले के साथ ही न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने नर्सरी दाखिला प्रक्रिया से संशय के बादल हटा दिए हैं और स्कूलों में बच्चों के प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया है.