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उपहार कांड: सुशील अंसल के विदेश जाने पर नाखुश सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति लिए बिना सुशील अंसल के इलाज के लिए अमेरिका जाने पर बुधवार को नाखुशी जाहिर की है. गौरतलब है कि उपहार कांड मामले में अंसल पर न्यायालय के इजाजत के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई गई है.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति लिए बिना सुशील अंसल के इलाज के लिए अमेरिका जाने पर बुधवार को नाखुशी जाहिर की है. गौरतलब है कि उपहार कांड मामले में अंसल पर न्यायालय के इजाजत के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई गई है.

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अंसल के देश से बाहर जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें 15 अप्रैल को न्यायालय के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं.

अंसल के वकील राम जेठमलानी ने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल 11 अप्रैल तक स्वदेश लौट जाएंगे. इसके बाद न्यायालय ने 15 अप्रैल तक उनके उपस्थित होने के आदेश दिए.

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