दिल्ली की साउथ एमसीडी ने प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. साउथ एमसीडी ने 567 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है जिसके बाद 10 लोगों को जेल भेजा जा चुका है. प्रदूषण को रोकने के लिए हर तरफ से प्रयास शुरू किए जा चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि उड़ानों को डायवर्ट किया जा रहा है और लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, इसके बाद भी क्या आपको शर्म नहीं आ रही है?
SC ने अधिकारियों को लताड़ा
अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह करोड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल है. हमें इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बनाना है.
जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बुधवार को वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई की. इस दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के मुख्य सचिव न्यायालय में उपस्थित रहे. कोर्ट ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहे हैं. अब कृपया सुनिश्चित करें कि पराली जलाने की कोई भी समस्या नहीं हो.
आप पद क्यों संभाल रहेः SC
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने दिल्ली के मुख्य सचिव से पूछा, आप सड़क की धूल, निर्माण से नहीं निपट सकते. आप पद क्यों संभाल रहे हैं. इतना ही नहीं उन्होंने हरियाणा के मुख्य सचिव से पूछा कि आपने राज्य के चार जिलों में लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है.साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, यूपी और पंजाब सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हर किसान को पराली के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छोटे और मझोले किसानों को सात दिनों में वित्तीय मदद सुनिश्चित करें. इससे पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगेगी.