उन्नाव केस में दिल्ली की विशेष अदालत ने रेप पीड़िता की बहन से सवाल-जवाब पूरा कर लिया. रेप पीड़िता के पिता की पिछले साल पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. वहीं, कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग को पीड़िता और उसके परिवार को दिल्ली में रहने की जगह का बंदोबस्त करने के लिए सात दिन का समय दिया है.
Unnao rape case: A special Court in Delhi concludes cross examination of Unnao victim's sister in case pertaining to the alleged assault&murder of victim's father in judicial custody last yr. It also granted 7-day time to DCW to finalise the accommodation for victim&her family.
— ANI (@ANI) October 10, 2019
दिल्ली महिला आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने घर खोज लिया है लेकिन डील फाइनल करने के लिए समय चाहिए. आयोग ने कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा है. कोर्ट ने एम्स, जेपीएन ट्रामा सेंटर को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक वह पीड़िता को रहने के लिए हॉस्टल मुहैया कराए.
पीड़िता की मां से जिरह पूरी
बता दें, पिछले साल नौ अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पीड़िता के पिता पर हुए हमले और हत्या के मामले में जिरह शुरू की गई है. इस मामले में पीड़िता की मां की जिरह बुधवार को पूरी हो गई थी.
दिग्गज मोबाइल फोन निर्माता कंपनी एप्पल की ओर से बुधवार को उन्नाव दुष्कर्म और हत्या मामले में विशेष सत्र न्यायालय में बयान दिया गया था. कंपनी ने ट्रायल के दौरान कहा था कि उन्हें आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के फोन की उस दिन की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिस दिन उन्होंने कथित तौर पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था.
जज ने एप्पल से मांगा जवाब
विशेष जज धर्मेश शर्मा ने आईफोन निर्माता को नौ अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के स्थान का ब्योरा देने के लिए कहा, जिस दिन उन्होंने उन्नाव में 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था. कंपनी की ओर से फोन लोकेशन का पता लगाने के लिए दो सप्ताह का समय मांगे जाने के बाद अदालत ने 29 सितंबर को उन्हें इसके लिए वक्त दिया था.