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नर्सरी में प्रवेश मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश के मामले पर सोमवार को सुनवाई करने का निश्चय किया है. कोर्ट ने आज कहा कि अंतरराज्यीय स्थानांतरण श्रेणी में सिर्फ उन्हीं को राहत मिल सकती है जिन्होंने याचिका दायर की है.

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सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश के मामले पर सोमवार को सुनवाई करने का निश्चय किया है. कोर्ट ने आज कहा कि अंतरराज्यीय स्थानांतरण श्रेणी में सिर्फ उन्हीं को राहत मिल सकती है जिन्होंने याचिका दायर की है.

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न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंतरराज्यीय स्थानांतरण श्रेणी में प्रवेश चाहने वाले अभिभावकों के वकील से कहा कि ऐसे आवेदकों की सूची पेश की जाए. कोर्ट ने कहा कि वह सभी के लिए आदेश नहीं दे सकता और राहत सिर्फ उन्हीं को मिल सकेगी जिनके मामले हमारे सामने हैं.

शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि प्रमुख स्कूलों से परामर्श और विचार विमर्श के बाद अंतरराज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के लिए पांच से छह सीटें बढ़ाना संभव नहीं है. कोर्ट ने 11 अप्रैल को दिल्ली के स्‍कूलों का नर्सरी में प्रवेश रोक दिया था.

न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के तीन अप्रैल के अंतरिम निर्देश के अमल पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने इस आदेश में कहा था कि पड़ोसी और दूसरी श्रेणियों के लिए आवेदन करने और लॉटरी के जरिए चयनित बच्‍चों को प्रवेश दे दिया जाए.

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