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दिल्ली वाले रहें सावधान, हर दिन कट रहे 4 से 5 हजार लोगों के चालान

देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना लोगों को भरना पड़ रहा है.

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दिल्ली में सख्त हुई ट्रैफिक पुलिस (फोटो- ANI)
दिल्ली में सख्त हुई ट्रैफिक पुलिस (फोटो- ANI)

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  • औसतन 4 से 5 हजार लोगों का कट रहा चालान
  • सख्त हुई राजधानी की ट्रैफिक पुलिस
  • बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर होगी कार्रवाई
  • कार चलाते वक्त सीट बेल्ट न बांधने पर 1,000 रु. जुर्माना
जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, लगातार ज्यादा चालान काटने के मामले सामने आ रहे हैं. ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लोगों की जेब पर असर डाल रही है. हर जगह ट्रैफिक पुलिस की सख्ती और चालान से लोग सड़कों पर अब संभल के चल रहे हैं फिर भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में औसत रूप से एक दिन में 5,000 चालान काटे जा रहे हैं.

ये आंकड़े नए मोटर व्हीकल एक्ट बनने के बाद के हैं. दिल्ली में सभी चालान कोर्ट के जरिए हो रहे हैं क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार ने इस दिशा में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है.

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राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 1 से 5 सितंबर 2019 तक औसत चालान 4000 से 5000 प्रतिदिन हो गया है. शराब पीकर गाड़ी चलाने के औसत मामले अब तक 252,  बिना सीट बेल्ट के 1,229, बिना हेलमेट के 4,097 और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग के कुल 1527 मामले सामने आए हैं. सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ने के भी 2,698 मामले सामने आए हैं.

देश में 1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना लोगों को भरना पड़ रहा है. राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है. एक सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही पुलिस ने 3,900 चालान काटे.

अब अगर ट्रैफिक पुलिस से बचना है तो जाहिर तौर पर इन नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. जानिए क्या है नए ट्रैफिक नियम, जिनके उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है.

रेड लाइट जंप करने पर बढ़ा जुर्माना

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कार चलाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि सीट बेल्ट ठीक से बंधा हुआ है. नए नियम के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है. पहले सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगता था. रेड लाइट को अनदेखा कर आगे बढ़ने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये देना पड़ता था.

नए नियमों के मुताबिक अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

न चालाएं बिना लाइसेंस के गाड़ी

बिना लाइसेंस गाड़ी चालना गैरकानूनी हैं. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था. इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा.

बिना हेलमेट कटेगा 1000 रुपये का चालान

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है. ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं, लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से डरेंगे.

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