राजधानी दिल्ली के बस ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना बेहद भारी पड़ रह है. दिल्ली के परिवहन विभाग ने ऐसे ड्राइवरों का भारी-भरकम जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है. आंकड़ों के मुताबिक इस साल परिवहन विभाग ने 30 मई तक नियमों का उल्लंघन करने वाले 900 से ज्यादा बस चालकों पर जुर्माना लगाया है.
दरअसल, दिल्ली का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से अभियान चलाकर ट्रैफिक तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. अभियान के तहत पिछले 2 महीनों में DTC की 425 बसों और 369 क्लस्टर बसों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. बता दें कि कानून के मुताबिक इस नियम का पालन ना करने वाले शख्स पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है. गलती करने वाले वाहन चालकों को 6 महीने की कैद का भी प्रावधान है.
378 वाहनों को टो भी किया गया
परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले निजी बस चालकों के खिलाफ 9 मई से चालान करना शुरू किया था. विभाग 30 मई तक 23,814 वाहन चालकों को चालान जारी कर चुका है. इनमें 902 बस चालकों को लेन उल्लंघन के लिए और 22,912 निजी वाहन मालिकों को बस लेन में पार्किंग करने के लिए चालान जारी किया गया है. दिल्ली सरकार ने बयान जारी कर बताया कि बस लेन में गलत पार्किंग करने पर 378 वाहनों को टो किया जा चुका है.
मंत्री को मिली थी अतिक्रमण की रिपोर्ट
दरअसल, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को यूसुफ सराय मार्केट और एम्स मेट्रो स्टेशन के बीच चल रहे अभियान का निरीक्षण किया. उन्होंने कई वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों और प्रवर्तन कर्मचारियों के साथ इसके कार्यान्वयन की समीक्षा भी की. इस दौरान गहलोत ने बताया कि एम्स बस स्टॉप और सफदरगंज अस्पताल के पास निजी वाहनों के बस लेन पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट मिली ती. इसलिए निरीक्षण किया गया.
ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खरीदी करेगी सरकार
निरीक्षण के बाद परिवहन मंत्री ने कहा कि अभियान के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों के ड्राइवरों की प्रतिक्रिया देखकर खुशी हो रही है. अब लगभग सभी बसें लेन में चल रही हैं. उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ट्रैफिक मैनेजमेंट उपकरण जैसे फोल्डेबल प्लास्टिक बैरिकेड्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट, एलईडी फ्लैशलाइट सेफ्टी बैटन और प्लास्टिक ट्रैफिक सेफ्टी कोन खरीदने की प्रक्रिया में है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग की टीमें सभी जरूरी सामानों से लैस हैं.