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दिल्लीः आज से 3 दिन की सघन जांच, HSRP-कलर कोडेड स्टिकर के बिना गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से तीन दिवसीय अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें अनिवार्य हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर-कोडेड स्टिकर के बिना पाई गई गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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दिल्ली में HSRP नहीं होने पर लगेगा भारी जुर्माना (सांकेतिक-पीटीआई)
दिल्ली में HSRP नहीं होने पर लगेगा भारी जुर्माना (सांकेतिक-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जांच के लिए टीमों की संख्या बढ़ाकर 50 की जाएगी
  • नियमों के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
  • 30 लाख गाड़ियों पर लगने हैं HSRP स्टिकर

राजधानी दिल्ली में आज से दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से तीन दिवसीय जांच अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें अनिवार्य हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर-कोडेड स्टिकर के बिना पाए गई गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, अब तक हमने नौ प्रवर्तन टीमों को तैनात करके कुछ क्षेत्रों में सीमित ड्राइव का संचालन किया है. विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब टीमों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी और वे गुरुवार से शनिवार तक पूरे शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ेंगे.

कोर्ट और सरकारी आदेशों के अनुसार, दिल्ली के सभी गाड़ियों में उनके इंजन और ईंधन के प्रकार को निर्धारित करने के लिए एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर लगाया जाना अनिवार्य है. परिवहन विभाग की टीमों की ओर से ऐसा नहीं किए जाने वाली गाड़ियों पर 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.

अधिकारियों के अनुसार, करीब 30 लाख गाड़ियों में एचएसआरपी और कलर-कोडेड स्टिकर लगाया जाना है. हालांकि दोपहिया वाहनों को ऐसे स्टिकर की जरूरत नहीं होती है जो ईंधन के प्रकार की पहचान करते हों.

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एचएसआरपी को www.siam.in या www.bookmyhsrp.com के जरिए ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है. कलर कोडेड स्टिकर भी ऑनलाइन बुक कराए जा सकते हैं.

अधिकारियों ने यह भी कहा कि गाड़ी का मालिक जिसने एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर ऑनलाइन बुक करा रखा है, यदि वह बुकिंग रसीद दिखाता है तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

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