कोरोना के चलते थमी हुई राजधानी दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त शुरू हो गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज यानी सोमवार से बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा. केजरीवाल ने कहा, 'हम बाजारों और रेस्तरां को फिर से खोलने के लिए दी गई छूट पर अगले सप्ताह नजर रखेंगे. अगर कोविड-19 के मामले नहीं बढ़ते हैं, तो हम छूट जारी रखेंगे, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं, तो हमें प्रतिबंध फिर से लागू करने होंगे.'
दिल्ली में क्या क्या खुला?
> सभी मॉल दुकानें
> साप्ताहिक बाजार
> रेस्टोरेंट
> निजी दफ्तर
> पब्लिक ट्रांसपोर्ट
> सैलून
> ब्यूटी पार्लर
> नाई की दुकानें और
> धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन उनमें श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं होगी.
दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद?
> स्कूल-कॉलेज
> कोचिंग सेंटर
> सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर
> योग संस्थान और सभागार
> बैंक्वेट हॉल
> सार्वजनिक उद्यान
> जिम, स्पा और स्वीमिंग पूल को अभी खोले जाने की इजाजत नहीं है.
आवागमन पर रोक हटी
आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों एवं सामान के राज्यों के भीतर और अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तथा इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.
बाजार दुकानें अनलॉक के पिछले चरण में ही खोल दिए गए थे, लेकिन शर्तें भी रखी गई थीं. दुकानों के लिए ऑड-ईवन जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है.
> यानी बाजार और मॉल में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं. दुकानें खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है.
> साप्ताहिक बाजार भी खोले जा सकते हैं, लेकिन पहले की तुलना में सिर्फ 50 फीसदी दुकानदार होंगे.
> रेस्टोरेंट भी खोलने की इजाजत दे दी गई है लेकिन क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी ग्राहकों की इजाजत होगी.
> ऑटो-टैक्सी में भी 2 सवारियों की इजाजत होगी.
क्यों खुली दिल्ली?
इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से पैदा हुए हालात बहुत भीषण हैं. महामारी और खौफ का ये दौर पहले कभी किसी ने देखा, लेकिन इस खौफ के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह हैं. लोगों की कमाई के साधन सिमटते जा रहे हैं, धंधे चौपट हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, इसलिए बंधन खोलने भी जरूरी हैं. लेकिन खतरा भी बड़ा है लिहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पाबंदी हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है. मसलन...
> धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी.
> शादी का कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकता.
> सिर्फ घर या कोर्ट में शादी की इजाजत है.
> कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी.
> अंतिम संस्कार के दौरान 20 लोगों के एकत्र होने की इजाजत.
ये बात भी समझनी जरूरी है कि दिल्ली में दी जा रही अतिरिक्त रियायतें ट्रायल बेसिस पर हैं यानी एक तरह का प्रयोग हैं. अगर इस दौरान कोरोना के मामले बढ़े तो दोबारा सख्ती बरती जा सकती है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश भी एकदम साफ कर दिया है. लिहाजा छूट का फायदा उठाने की बजाय इसका समझदारी से इस्तेमाल करने में ही भलाई है क्योंकि कोरोना जब सिर उठाता है तो सरकारें और उनके इंतजाम किस काम आते हैं ये दिल्ली समेत पूरा देश देख चुका है.