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दिल्ली हिंसा: दीप सिद्धू को मिली जमानत, कोर्ट के सामने रखी गई थी यह दलील

लाल किला हिंसा केस में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है. इससे पहले दीप सिद्धू को दिल्ली कोर्ट ने 17 अप्रैल को जमानत दी थी, लेकिन तिहाड़ से निकलते वक्त दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को फिर गिरफ्तार कर लिया था.

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दीप सिद्धू (फाइल फोटो)
दीप सिद्धू (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लाल किला हिंसा केस में जमानत
  • दीप सिद्धू अब आ सकता है जेल के बाहर

लाल किला हिंसा केस में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पुलिस पहले ही दीप सिद्धू से 14 दिन की हिरासत में पूछताछ कर चुकी है, जब सिद्धू को पहले मामले में इसी तरह के तथ्यों पर एएसजे द्वारा नियमित जमानत दी गई थी तो उसकी हिरासत के 70 दिन हो चुके थे.

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इससे पहले दीप सिद्धू को दिल्ली कोर्ट ने 17 अप्रैल को जमानत दी थी. जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद दीप सिद्धू जेल से निकलने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दीप को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था. ये गिरफ्तारी एएसआई द्वारा लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में हुई थी.

इसके बाद दीप सिद्धू को रिहा करने के लिए उसके वकील अभिषेक गुप्ता ने तीस हजारी कोर्ट में अर्जी लगाई थी. वकील ने कहा कि 17 अप्रैल को दीप को जमानत मिली और उसी दिन वो जेल से बाहर न आ पाए इसलिए उसे दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है. दीप को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.

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इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा था. पुलिस के जवाब के बाद दीप सिद्धू को जमानत दी गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस केस में जमानत मिलने के बाद दीप सिद्धू अब जेल से बाहर आ सकता है.


 

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